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B.A. (Art) Subject

हिन्दी, संस्कृत, अग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान

B.Sc (Science) Subject

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान,प्राणि विज्ञान एवं गणित

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एस॰ आर॰ डिग्री कालेज
गजपुर, बांसपार- गोरखपुर
सम्पर्क - 05525-247008, 247089,
09936321163,8355088678,
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* Academic *
कक्षावार प्रवेशित विद्यार्थियो की संख्या
सत्र - 2013 - 2014
कक्षा सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति कुल योग
बी० ए० प्रथम वर्ष 30 121 24 175
बी०एस० सी० प्रथम वर्ष 6 21 7 34
बी० ए० दितीय वर्ष 60 165 37 262
बी०एस० सी० दितीय वर्ष 01 16 01 18
बी० ए० तृतीय वर्ष 22 91 31 144
बी०एस० सी० तृतीय वर्ष 04 01 01 06

प्रवेश सम्बन्ध में सामान्य नियम

एस.आर.डिग्री कालेज में विद्यार्थियो का प्रवेश,प्रवेश समिति कि संस्तुति एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर अनुशासनाधिकारी की सहमति एवं प्राचार्य /प्रभारी के अनुमोदन के बाद होता है | इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य नियम निम्नांकित है :-

  1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सभी जाति वर्ग एवं समुदाय लिंग धर्म के लोग सामान अधिकार रखते है |
  2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन फार्म भरना आवश्यक है, जिसे महाविद्यलय में मुख्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है|
  3. प्रवेश छात्र एवं छात्रओं के योग्यता के आधार पर होता है |
  4. प्रवेश आरक्षण नियमो के आधार पर होता है|
  5. प्रवेश के इच्छुक छात्रो को आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक सूचनाओ एवं प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम तिथि के पहले कार्यालय में जमा करना होता है|
  6. प्रवेश फार्म की जाँच प्रवेश समिति के समक्ष होती है |इसमे अभ्यर्थी यदि अर्ह पाया जाता है तो उसके प्रवेश की संस्तुति कर दी जाती है | अभ्यर्थी को कार्यालय में शुल्क जमाकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है | यदि अभ्यर्थी अत्यंत निर्धन है तो प्रवेश समिति छुट के नियमो के आधार पर सहायता प्रदान करती है
  7. स्नाकोतर कक्षा में इस महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण छात्रो को वरीयता दी जाती है|
  8. स्नाकोतर कक्षा में वही छात्र प्रवेश के लिए अर्ह होंगे जिनका स्नातक तृतीय वर्ष में कम से कम एक विषय महाविद्यालय में उपलब्ध स्नाकोत्तर विषय से सम्बंधित है|
  9. प्रवेश के समय यदि कोई छात्र टी० सी०, प्रवजन प्रमाण पत्र या आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराता है तो ३० दिन के बाद उसका प्रवेश निरस्त माना जायेंगा|
  10. स्थानांतरण परिस्थितियां केवल दो शर्तो पर सम्भव है|
    (1) प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय कि अनुमति पर| (2) अभिभावक के स्थानांतरण कि स्थिति पर|
  11. यदि एक बार स्नातकोतर स्तर पर आवेदक संस्थागत छात्र रह चूका है तो महाविद्यालय से दूसरी बार उसी विषय में नियमति संस्थागत छात्र नहीं हो सकता है|
  12. जो छात्र प्रथम वर्ष व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीर्ण किया है वह द्वितीय वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकता है!

अनुसाशन सम्बंधित नियम

व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का प्रमुख साधन अनुशासन है । छात्र जीवन में रहकर महाविद्यालय एवं शैक्षिक वातावरण के सृजन में योग देता है । अनुशासन सकारात्मक ईव्म सृजनात्मक होना चाहिए, नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक नहीं।

महाविद्यालय अनुशासन स्वरुप को अपनाता है तथा इसके आंतरिक परिणति में विशवास रखता है । इसी संदर्भ में कुछ अनुसाशन सम्बन्धी नियम निर्धारित किये गये है!

  1. महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं क प्रवेश अनन्तिम है। यदि इसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है तो प्रवेश समिति,प्राचार्य,मुख्य अनुशासनाधिकारी द्वारा महाविद्यालय के प्रभारी/प्रशासक को अवगत करते हुए प्रवेश निरस्त किया जा सकता है!
  2. महाविद्यालय बिना किसी कारण किसी भी छात्र का नामांकन विशेष परिस्थिति में निरस्त कर सकता है। इसके विरुद्ध कोई भी शिकायत अस्वीकार होगी ।
  3. महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्रा,अभिभावक एवं आगन्तुको को निर्देशित किया गया है कि महविद्यालय परिसर में पूर्णरूप से धूम्रपान निषेध है ।
  4. महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र अनुशासनात्मक व्यवस्था में महाविद्यालय प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेगा। तथा महाविद्यालय के अन्दर एवं बाहर उसके द्वारा कोई ऐसा कृत नहीं किया जाएगा । जिससे महाविद्यालय परिवार को शर्मिंन्दा होना पड़े ।
  5. विद्यार्थी को महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होंगा । छात्र-छात्राओ को महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा । परिचयपत्र रद्द या खो जाने पर निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है!
  6. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शुल्क प्रक्रिया सम्पूर्ण विद्यार्थियो पर एक साथ प्रभावी होंगा ।
  7. विश्वविद्यालय मानक के अनुसार महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थियो के ७५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है । मानक अनुरूप उपस्थिति न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जायेंगा ।
  8. छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म )अनिवार्य है ।
  9. महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग पुर्णतः वर्जित है ।

महाविद्यालय आपका अपना है | इसकी अपनी परम्पराएं , गरिमा एवं मान्यताये है | इनकी रक्षा करना आपका परम कर्त्तव्य ही नहीं धर्म भी है |सदाचरण एवं सद्व्यवहार से महाविद्यालय में सौहार्द का ऐसा वातावरण बनाएं, जिससे आपको महाविद्यालय परिवार का सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहे | महाविद्यालय की भवन एवं सम्पत्ति को अपने कल्याण हेतु स्वीकार करते हुए इसकी रक्षा एवं विकास का संकल्प लें |

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